राजस्थान की राज्य विधानसभा : इतिहास, संरचना, कार्य और अनुच्छेद सहित सम्पूर्ण जानकारी
राजस्थान की राज्य विधान सभा : इतिहास, संरचना, शक्तियाँ और अनुच्छेद सहित सम्पूर्ण जानकारी
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राजस्थान की राज्य
विधान सभा – सम्पूर्ण
विवरण व अनुच्छेद
सहित
1. राज्य विधान सभा की
परिभाषा
राज्य विधान सभा किसी
भी राज्य की
विधायिका (Legislature) का निर्वाचित
सदन होता है।
राजस्थान में यह
एकसदनीय (Unicameral
Legislature) है, अर्थात यहाँ केवल
विधानसभा ही है।
2. राजस्थान विधान सभा का
इतिहास
- 1952 में
जब राजस्थान का
पहला चुनाव हुआ,
तब यह द्विसदनीय
थी (विधानसभा + विधान
परिषद)।
- 26 जनवरी 1970 को विधान
परिषद समाप्त कर
दी गई।
- अब यह एकसदनीय
है।
- पहला विधानसभा चुनाव: 1952
- पहली विधानसभा का गठन:
29 मार्च 1952[YouTube चैनल]
3. विधानसभा की संरचना
- राजस्थान
विधान सभा में
200 सदस्य (MLAs) हैं।
- सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव (Direct Election) द्वारा
चुने जाते हैं।
- प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल
5 वर्ष होता है।
- अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित
जनजाति (ST) के लिए
सीटें आरक्षित।
- महिलाओं के लिए
भी 33% आरक्षण। [अद्भुत प्रयोग देखें]
4. विधानसभा भवन
- स्थान: जयपुर
- उद्घाटन: 1997
- भवन की वास्तुकला
में राजस्थान की
पारंपरिक शैली (गुम्बद, झरोखे,
संगमरमर) की झलक
मिलती है।[पूरा विवरण पढ़ें]
5. विधानसभा के प्रमुख
पद
1. राज्यपाल
(Governor) – विधानसभा का संवैधानिक
प्रमुख।
2. अध्यक्ष (Speaker) – कार्यवाही का संचालन।
3. उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)
– अध्यक्ष की अनुपस्थिति
में कार्यभार।
4. मुख्यमंत्री (Chief
Minister) – सदन में बहुमत
प्राप्त दल का
नेता।
5. विपक्ष के नेता
(Leader of Opposition) – सबसे
बड़े विपक्षी दल
का नेता।
6. विधानसभा की शक्तियाँ
व कार्य
विधायी कार्य: राज्य सूची
और समवर्ती सूची
पर कानून बनाना।
वित्तीय कार्य: वार्षिक बजट
पारित करना, कर
लगाना।
कार्यपालिका पर नियंत्रण:
प्रश्नकाल, शून्यकाल, अविश्वास प्रस्ताव।
नीतिगत कार्य: योजनाओं व
नीतियों पर चर्चा।
7. विधानसभा सत्र
- राज्यपाल
विधानसभा के सत्र
बुलाते हैं।
1. बजट सत्र
2. मानसून सत्र
3. शीतकालीन सत्र
8. राजस्थान विधानसभा से जुड़े
तथ्य
- सदस्य संख्या: 200
- पहली विधानसभा: 1952
- अब तक की
विधानसभाएँ: 15 (2025 तक)
- वर्तमान राज्यपाल: कलराज मिश्र
- वर्तमान मुख्यमंत्री: भजनलाल शर्मा
- वर्तमान अध्यक्ष: वसुदेव देवनानी
राज्य विधान सभा से
संबंधित संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद
168 – राज्य की विधायिका
अनुच्छेद 170 – विधानसभा की संरचना
अनुच्छेद 171 – विधान परिषद (राजस्थान
में समाप्त)
अनुच्छेद 172 – विधानसभा का कार्यकाल
अनुच्छेद 173 – सदस्यता की योग्यता
अनुच्छेद 174 – विधानसभा सत्र
अनुच्छेद 175 – राज्यपाल का संबोधन
अनुच्छेद 176 – राज्यपाल का अभिभाषण
अनुच्छेद 177 – मंत्री व महाधिवक्ता
की उपस्थिति
अनुच्छेद 178 – अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
अनुच्छेद 179 – अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का
त्यागपत्र
अनुच्छेद 180 – अनुपस्थिति में कार्यवाही
अनुच्छेद 181 – अध्यक्ष पद पर
चर्चा निषिद्ध
अनुच्छेद 198–212 – विधायी प्रक्रिया व
वित्तीय बिल
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